चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने CET (संयुक्त पात्रता परीक्षा) पर लगी रोक हटा दी है. कल 6 अगस्त को होने वाली CET परीक्षा आयोजित की जाएगी. 5 अगस्त को स्थगित हुई परीक्षा भी जल्द आयोजित की जाएगी. बता दें कि 5 अगस्त यानी आज सुबह CET (कैटेगरी- 56) की मेन्स परीक्षा स्थगित कर दी गई थी. सरकार की याचिका पर आज डबल बेंच में सुनवाई हुई.
परीक्षा ग्रुप- 56 और 757 के तहत होगी परीक्षा
डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सीईटी परीक्षा तो होगी लेकिन, रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. बता दें कि यह परीक्षा हरियाणा के 5 जिलों में होनी है. इनमें पानीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला और हिसार शामिल हैं. इन 5 जिलों में ग्रुप- 56 और ग्रुप- 57 के तहत, विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है.
सुबह-सुबह अदालत की हुई सुनवाई
बता दें कि शुक्रवार दोपहर 12 बजे हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और सरकार को नई मेरिट लिस्ट के आधार पर सीईटी आयोजित करने का आदेश दिया. शुक्रवार शाम 5 बजे सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डबल बेंच में अपील दायर करने का फैसला किया लेकिन, सिंगल बेंच के आदेश की कॉपी नहीं मिलने के कारण रात 10:30 बजे तक इंतजार किया गया. सुबह 10.30 बजे सिंगल बेंच के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की, जिस पर शनिवार सुबह सुनवाई हुई. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सीईटी परीक्षा पर लगी रोक हटा दी.
HSSC CET ग्रुप 56 का एग्जाम अब 7 अगस्त को होगा. इस संबंध में HSSC ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है. पहले यह परीक्षा 5 अगस्त को होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया था.#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/Or9j00LW91
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 5, 2023
परीक्षाएं होंगी, लेकिन नतीजे जारी नहीं होंगे: HC
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है लेकिन, इसका रिजल्ट हाई कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा. करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
आयोग 6 महीने से कर रहा था तैयारी
अपील में आयोग ने दलील दी है कि आयोग पिछले 6 महीने से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था. इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगायी जाये. आयोग की ओर से दलील दी गई कि अगर सिंगल बेंच के आदेशों को लागू किया गया तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, जिस पर संज्ञान लेते हुए डबल बेंच ने सीईटी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!