चंडीगढ़ | हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों को एक बार फिर से संशोधित किया जाएगा. पुराने नियमों में जो संशोधन किया गया है उसे मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी तक इन्हें संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है. अब दोबारा से नियमों में संशोधन किया गया तो PST और पीएमटी के अंक कट सकते हैं.
पुलिस विभाग की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की सहमति की तरफ ध्यान नहीं दिया था. खबर छपने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पुलिस विभाग, गृह विभाग, एजी कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ मीटिंग की.
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने ली बैठक
इस मीटिंग में उन्होंने आयोग से पूछा कि नियमों में संशोधन किस प्रकार होना चाहिए. पुलिस विभाग से भी पूछा गया कि आयोग जो चाहता है, उसे करने में क्या परेशानी है. बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, आईजी संजय कुमार, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, सदस्य कंवल जीत सैनी और गृह- पुलिस विभाग के लीगल सेल के अधिकारी मौजूद थे. मीटिंग में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने निर्देशित किया कि नियमों में संशोधन इस प्रकार हो कि भर्ती पूरी की जाए और नियम सीईटी के मुताबिक हों. अब पुलिस विभाग और आयोग के लीगल सेल के अधिकारियों द्वारा मिलकर इन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
कट सकते हैं पीएमटी और पीएसटी के अंक
राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आयोग ने कहा कि अभी तक ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंक देने की वजह से मामले कोर्ट में गए हैं. इन अतिरिक्त अंकों से भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है. इस भर्ती के समय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) में संशोधित नियमों में जो 4.5 अंकों की वेटेज दी है, वह वेटेज न दी जाए. यदि अंक देने हैं तो सिर्फ एनसीसी के लिए दिए जाए. अभी मंत्रिमंडल से गृह विभाग ने जो संशोधित नियमों की मंजूरी ली हैं, उनमें पीएसटी के 2 अंक और पीएमटी के 2.5 अंक देने का प्रावधान है. नोलेज टेस्ट के 90 अंक, सामाजिक- आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक और एनसीसी के 3 अंक देने का प्रावधान है.
पीएमटी में ज्यादा हाइट होने जबकि पीएसटी में समय से पहले दौड़ पूरी करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. आयोग ने मुख्य प्रधान सचिव को बताया कि पीएमटी और पीएसटी के अंक खत्म करने से भर्ती प्रक्रिया बिना दिक्कत के आगे बढ़ सकती है. आयोग के पास जब संशोधित नियमों का प्रस्ताव सहमति के लिए भेजा था तब आयोग की तरफ से मत दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले पीएमटी हो. उसके बाद, नोलेज टेस्ट हो और अंत में पीएसटी हो.
पीएमटी से हो भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत
इसके विपरीत, जब गृह विभाग ने सर्कुलेशन से मंत्रिमंडल से संशोधित नियम मंजूर कराए, उनमें सबसे पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और सबसे लास्ट में नोलेज टेस्ट का प्रावधान किया है. यदि सरकार और पुलिस विभाग चाहता है कि नोलेज टेस्ट सबसे आखिर में हो तो आयोग को इस पर आपत्ति नहीं है मगर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत पीएमटी से होनी चाहिए. पीएमटी में कितने आवेदक बुलाने हैं, इसकी संख्या स्पष्ट निर्धारित होनी चाहिए.
मंत्रिमंडल से दोबारा लेनी होगी अनुमति
नियमों में जो भी संशोधन होंगे, पीएमटी, पीएसटी के अंक कटेंगे या नहीं, भर्ती प्रक्रिया का क्रम पीएमटी, पीएमसटी, नोलेज टेस्ट होगा या मंजूर किए नियमों के मुताबिक पीएसटी, पीएमटी और आखिर में नोलेज टेस्ट होगा, इसका निर्णय होने के बाद संशोधित नियमों को मंजूरी के लिए फिर मंत्रिमंडल के पास भेजना होगा. जो भी संशोधन होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी होगी. 27 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें इन संशोधित नियमों को मंजूरी नहीं मिल पाएगी.
आग्रह पत्र मिलने के बाद जारी होगा विज्ञापन
बाद में सर्कुलेशन के माध्यम से मंत्रियों से सिग्नेचर करवाकर अनुमति ली जा सकती है. उसके बाद ही, डीजीपी कार्यालय से पुरुष और महिला सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा. आग्रह पत्र मिलने के बाद ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा.
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