चंडीगढ़ | पंचायत और नगर निगम चुनाव कराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में मतदाता सूचियां बांटने के निर्देश दिए हैं.
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटो मतदाता सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से राज्य विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के संबंधित हिस्से को वार्डों में परिवर्तित करके तैयार की जाएगी.
23 मई से 13 जून तक ड्राफ्ट सूची
23 मई से 13 जून 2022 तक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथवार प्रारूप सूची तैयार की जायेगी. आपत्ति एवं दावा आमंत्रित करने हेतु इन सूचियों का प्रकाशन 15 जून, 2022 को किया जायेगा. 21 जून 2022 को शाम 4 बजे तक आपत्तियां व दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्ति व दावा नहीं लिया जाएगा. इन दावों एवं आपत्तियों का निराकरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 28 जून 2022 को किया जायेगा.
1 जुलाई तक की जा सकती है अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध उपायुक्त-सह-जिला जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक जुलाई 2022 तक अपील दायर की जा सकती है. इन अपीलों का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा 6 जुलाई 2022 तक किया जायेगा. 22 जुलाई 2022 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा.
पहले सूची में दर्ज कराना होगा नाम
यदि कोई व्यक्ति अपना नाम ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में शामिल करवाना चाहता है तो उसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा, अन्यथा उसका नाम शामिल नहीं होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार और जारी की गई राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की दो प्रतियां संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार (चुनाव) से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं.
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