चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 26 अक्टूबर 2023 को “डिप्लायमेंट ऑफ कांट्रैक्लपस पॉलिसी” जारी कर दी गई है. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों, सभी उप मंडल अधिकारियों और यूनिवर्सिटीज के सभी रजिस्ट्रार को यह संशोधित पॉलिसी भेजकर जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है.
पॉलिसी में किए गए मुख्य बदलाव
- न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल आयु निर्धारित की है, लेकिन पांच साल की अधिकतम छूट दी गई है. यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी दी जाएगी. अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी. यदि किसी ने 5 साल से ज्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की ही छूट प्राप्त होगी.
- कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में प्रोराटा (अनुपातिक ) आधार पर एक महीने में एक कैजुअल और एक मेडिकल लीव दी जाएगी. ध्यान रहे साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव ही मिलेंगी. महिला कर्मचारियों कों प्रसूती अवकाश मिलेगा.
- पुरानी पालिसी की क्लॉज 8.2 डिलीट कर दी गई है. इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की शर्त थी. अब इसे डिलीट कर दिया गया है.
100 अंकों के आधार पर होगा सिलेक्शन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संशोधित पॉलिसी को पिछले हफ्ते मंजूरी दें दी थी. अब नए संशोधन के अनुसार, अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और राज्य सरकार में किए कार्य के अनुभव के अंक भी मिलेंगे. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक नहीं दिए जायेंगे.
पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक दिए जाते थे लेकिन अब 100 अंक तय किए गए हैं. अधिकतम उम्र में भी 5 साल की छूट दी गई है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस कर सकता है. इसके अतिरिक्त, स्किल क्वालीफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे. वैसे, पहले इसके 20 अंक दिए जाते थे.
इस प्रकार तय किए गए 100 अंक
कौशल रोजगार निगम नीति के अनुसार, चयन के लिए पहले 150 अंक तय थे जो अब संशोधन के बाद घटकर 100 हो गए हैं और दो नए बिंदुओं के नए अंक दिए हैं जबकि कुछ बिंदू के घटाए गए हैं. आपको बता दें कि पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफेकशन अनुसार 40 अंक, उम्र पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार 10 अंक, अतिरिक्त स्किल क्वालीफिकेशन होने पर 05 अंक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 05 अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक, CET पास होने पर 10 अंक, इज ऑफ़ डिप्लायमेंट के 10 अंक तथा प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक दिए जायेंगे. इस प्रकार कुल 100 अंक तय किये गए है.
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