चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत स्वास्थ्य विभाग की पांच और राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की तीन सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है. इससे आमजन को समय सीमा में सेवाओं का लाभ मिलेगा. साथ ही बार- बार कार्यालयों के चक्कर में लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे.
ये तय की गई समय सीमा
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां (पहले से पंजीकृत) 14 दिन पहले मिल जाएंगी. इसी तरह वर्ष 1972 तक के लिए 30 दिन और 1972 से पूर्व के मामले में 90 दिन की समय सीमा तय की गई है. बच्चे के नाम का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि का शुद्धिकरण (पूर्ण आवदेन प्रस्तुतिकरण के बाद) के लिए 30 दिन तय किया गया है.
90 दिन की समय सीमा निर्धारित
अनुवांशिक काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, अनुवांशिकी क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और इमेजिंग केंद्र का नया पंजीकरण तथा अनुवांशिकी काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएं, अनुवांशिकी क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और इमेजिंग केंद्र के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.
जन्म और मृत्यु का विलंबित पंजीकरण के लिए आवेदक घटना के 21 दिन के बाद किंतु 30 दिन के अंदर आवेदन करता है तो उसके लिए 21 दिन तय किए गए हैं. घटना के 30 दिन के बाद लेकिन एक वर्ष से पूर्व के मामले में 30 दिन, एक वर्ष के पश्चात और 1972 तक के मामले में 60 तथा इससे पूर्व के लिए 90 दिन की समय सीमा रखी गई है. इसी तरह हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा बीज उत्पादन के लिए फर्म का पंजीकरण, संसाधन संयंत्र का पंजीकरण तथा नवीकरण के लिए 21 दिन निर्धारित किए गए हैं.
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