चंडीगढ़ | राम रहीम को पैरोल देने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. पूरे मामले में SGPC का कहना है कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं, इनमें उन्हें दोषी ठहराया गया है. जिसपर आज सजा सुनाई गई है. इस दौरान यह भी कहा गया है कि डेरा प्रमुख को बिना अनुमति के आगे पैरोल न दी जाए. कोर्ट का कहना है कि बार- बार जेल से बाहर आने की वजह से माहौल खराब होता है.
पहले भी हुई थी सुनवाई
इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी और पूछा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या डेरा मुखी को भी समय- समय पर पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, इसी तरह अन्य कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं.
सिरसा डेरे में आने की इजाजत नहीं
राम रहीम जब भी लंबे समय के लिए आता था तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम में रुकता था. पैरोल या फर्लो के दौरान उन्हें सिरसा स्थित अपने डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में रहने की इजाजत नहीं है. इसे लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि राम रहीम को जेल नियमों के मुताबिक पैरोल या फर्लो मिलता है. ये तो तय है कि सरकार राम रहीम को सिरसा आने की इजाजत नहीं देती.
कब- कब मिली पैरोल?
- पहली बार : 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल मिली.
- दूसरी बार : 21 मई 2021 को एक दिन की पैरोल मिली.
- तीसरी बार : 7 फरवरी 2022 को 21 दिनों की पैरोल
- चौथी बार : जून 2022 में एक महीने की पैरोल
- पांचवीं बार : अक्टूबर 2022 में 40 दिनों की पैरोल
- छठी बार : 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल
- सातवीं बार : 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल
- आठवीं बार : नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो
- नवीं बार : 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल