हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई, जानिए कोर्ट में सरकार ने क्या कहा

चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है. अप्रैल से पहले राज्य में किसी भी कीमत पर चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है. हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के सविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित कर दी गई है.

Punjab and Haryana High Court

कोर्ट में सरकार ने क्या कहा

हरियाणा सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया है कि वह चुनाव कराना चाहती है लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाले पक्ष से जवाब मांग रखा है, जिसे अभी तक दायर नहीं किया गया है. याची पक्ष की ओर से अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया गया है.

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हाईकोर्ट ने याची पक्ष को कहा है कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दे. तब मामले की सुनवाई आगे होगी. हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक अर्जी दायर कर चुनाव के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांग रखी है. सरकार ने अपनी दायर याचिका अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. इसलिए जल्दी चुनाव कराए जाए. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधान को हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है.

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