HSSC के ग्रुप सी पदों के रिजल्ट घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के ग्रुप सी के पदों पर चयन रिजल्ट घोषित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (PHHC) ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि चूंकि पिछली सुनवाई 29 जनवरी को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्वयं ही अदालत में कहा था कि इस हफ्ते आयोग फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं करेगा. इसमें 01 फ़रवरी को हुई सुनवाई के वक़्त हाईकोर्ट ने फाइनल बहस के लिए अगली सुनवाई 05 फरवरी 2024 तय की है और अगली सुनवाई तक अदालत ने चयन परिणाम पर रोक लगा दी है.

Punjab and Haryana High Court

अब 5 फरवरी को आएगा अदालत का फैसला

उन्होंने कहा कि 05 फरवरी को बहस के बाद अदालत का निर्णय आ जाएगा. उन्होंने बताया कि यह अंतरिम आदेश है. याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट अंकुर सिधार की तरफ से बताया गया कि दरअसल लगभग तीन दर्जन उम्मीदवारों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन के लिए जो पोर्टल बनाया था, वह फाल्टी था.

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आवेदन के समय 401 कैटेगरी थी लेकिन शैक्षणिक योग्यता के कॉलम पूरे नहीं थे. इसके चलते बहुत उम्मीदवार इस फाल्टी पोर्टल के चक्कर में उन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए जिनके लिए वे योग्य थे. इन याचिकाओं पर अदालत ने आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अगली सुनवाई तक चयन के रिजल्ट पर रोक

उन्होंने कहा कि आयोग का सभी याचिकाओं में लगभग एक जैसा जवाब है कि आयोग का सिस्टम फाल्टी नहीं था. दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की खंडपीठ ने 01 फ़रवरी को अगली सुनवाई 05.02.2024 तय करते हुए चयन के रिजल्ट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि अब इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी.

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पोर्टल में थी टेक्निकल खामी

एडवोकेट अंकुर सिधार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग- अलग ग्रुपों के सीईटी के मेंस/ स्किल टेस्ट के आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया था जो इस प्रकार का पहली बार था. इसमें टेक्नीकल गलिच थी और उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सके. पहले सीईटी टेस्ट हुआ और उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करना था. इस ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव वगैरह को आधार माना गया था.

कई पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए उम्मीदवार

इसी आधार पर सिस्टम ने अपने आप अलग- अलग पद उठा लिए. इसमें एक कॉलम था, जिसके अधीन पदों का हैड था और उम्मीदवार को टिक मार्क करने की चॉयस दी गई थी कि क्या वह इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं या नहीं. इसके अतिरिक्त, इस हैड के अलावा एक अन्य अतिरिक्त पदों का कॉलम था, इसमें उम्मीदवार को खुद आवेदन करना था. जब आवेदन हो चुका था तो उम्मीदवारों को एडिट का ऑप्शन दिया गया लेकिन टेक्नीकल खामी के कारण उसे सिस्टम ने प्राप्त नहीं किया, इसलिए वे कई पदों पर आवेदन नहीं कर पाये.

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दूसरी तरफ, आयोग ने कहा कि कोई टेक्नीकल गलिच नहीं थी. पूरी प्रक्रिया सही तरीके से थी. जब एडिट का ऑप्शन दिया गया था तब उम्मीदवारों को अपलोड करनी थी. इसके लिए तीन नोटिस जारी किए गए, लेकिन उम्मीदवारों ने एडिट के ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया.

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