हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस भर्ती पर लगाई रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने पर साफ इंकार

चंडीगढ़ | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 5,500 पुरुष पुलिस सिपाही भर्ती पर रोक लगा दी है. इससे 2,413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है जबकि 3,087 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुके हैं. एक पुनर्विचार याचिका पर सुनावाई करते हुए HC ने यह आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट की जस्टिस जय श्री ठाकुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उन्हें छोड़कर बाकी अन्य को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए.

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HIGH COURT

बता दें कि हरियाणा में 5,500 मेल कॉस्टेबल की भर्ती निकाली गई थी. इसकी पहली सुची में 3,087 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुके हैं. वहीं, HC के आदेश के बाद दूसरी सूची में शामिल 2,413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है. याचिका में आरोप है कि नियुक्ति में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया.

वहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे लेकिन सरकार ने कोर्ट को इस बारे में लिखित में कुछ नहीं दिया था.

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नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर यह फैसला लिया गया है. इस बारे में पहले कोर्ट को जानकारी दी गई. बता दें कि यह फैसला तब लिया जाता है, जब लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक व शारीरिक परीक्षा के भी अंक जुड़ने हैं.

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जबकि अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने मेल और फीमेल कॉस्टेबल के 6,600 पदों पर भर्ती निकाली थीं. परीक्षा के बाद सारी प्रक्रिया पूरी गई लेकिन नियुक्ति में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई. इस फैसले से एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया, इस कारण हमनें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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