चंडीगढ़ । पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने में कथित खामियों के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने की याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियां हैं,जिसे उसने चुनौती दी गई है. पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है.
चुनाव प्रक्रिया के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्डो को ऑड-इवन फार्मूले के तहत बांटा गया है. संशोधन के जरिए इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है जबकि ऑड नंबर में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही कोई यहां पर चुनाव लड़ सकता है. इसका सीधा तात्पर्य यह है कि महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं हैं.
याचिका में दलील दी गई है कि ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. इस मामले में कोरोना महामारी के चलते 20 अगस्त को सुनवाई होनी है. अर्जी में कोर्ट को बताया गया है कि सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव करवाने के मूड में हैं. अगर एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो उसके पश्चात कोर्ट की उस मामले में हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम हों जाती है. ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले का जल्द निपटारा करें. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने याची की इस मांग को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई करने से मना कर दिया.
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