चंडीगढ़ | हरियाणा- पंजाब सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर न खोले जाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह की तरफ से हरियाणा के मुख्य सचिव को इस विषय में अवमानना नोटिस भेज दिया गया है. बता दें कि 10 जुलाई को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार एक सप्ताह के अंदर यानी 17 जुलाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग को हटा ले.
मुख्य सचिव को भेजा नोटिस
डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अब इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए वीरवार को मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को नोटिस भेजा गया. इसमें बताया गया कि याची उदय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट को बताया था कि काफी दिनों से शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है. यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है. यदि हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेशों का 15 दिन में पालन नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ना तो कोई बदलाव किया गया है, ना ही कोई रोक लगाई गई है. ऐसे में राज्य सरकार को इस मानना ही होगा.
22 जुलाई को होगी सुनवाई
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा शम्भू बॉर्डर खोले जाने के बाद कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेशों को सही बताया और उस याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद, दोबारा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक और एसएलपी दायर की गई, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी तय हुई है.
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