हाईकोर्ट ने HSSC पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, चयन में सैनिक के आश्रित बेटे को नहीं दिया आरक्षण का लाभ

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल, HSSC ने हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन में एक सैनिक के आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया व एक सैनिक के प्रति अनादर दिखाया, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में बिजली कर्मचारियों को 2 हजार का दिवाली बोनस, 1 नवंबर से पहले मिलेगी राशि

HIGH COURT

याचिकाकर्ता मुकदमेबाजी का ले रहा सहारा

जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने चरखी दादरी निवासी राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए है. हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में बताया कि आयोग ने सेना की कार्रवाई में घायल हुए एक सैनिक के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है व उसके आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से मना किया है. याचिकाकर्ता को नवंबर 2021 से ही मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

यह भी पढ़े -  जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का दाखिला, 30 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

आयोग पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसी प्रकार की स्थिति वाले उम्मीदवार पिछले लगभग 3 सालों से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेवा दे रहे हैं. याची के दुखों को कम करने और भविष्य के लिए निवारक के रूप में आयोग पर 10,00,000 रुपये का अनुकरणीय खर्च लगाया जाता है. कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि हरियाणा सरकार  याचिकाकर्ता को तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करें.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit