चंडीगढ़ | हरियाणा की BJP सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) के मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल करने के मामले को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट में याचिका दायर
वकील जगमोहन भट्टी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत हरियाणा राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या की 15 प्रतिशत होनी चाहिए.
क्या कहता है नियम?
नियम के मुताबिक, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती. हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है. ऐसे में संविधान के संशोधन के अनुसार, मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं और ये संविधान में संशोधन का उल्लंघन है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनकी सैलरी, भत्ते आदि का भुगतान जनता की गाढ़ी कमाई से हो रहा है.
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि तय संख्या से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए. इसके साथ ही, याचिका लंबित रहते, उनको मिलने वाले लाभ पर रोक लगाए जाने की भी हाईकोर्ट से मांग की गई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.
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