हाईकोर्ट ने HSSC पर ठोका 1 लाख रुपए का जुर्माना, अवैध तरीके से नियुक्ति के आरोप

चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन की गलत तरह से नियुक्ति की और योग्य आवेदक को नजरअंदाज किया. जिसके कारण हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग पर एक लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया और हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वो इस मामले को देखे और आयोग ने जो यह भ्रष्ट तरीका अपनाया है इसकी जिम्मेदारी तय करें.

Punjab and Haryana High Court

फिर से नतीजे घोषित कर नियुक्ति के आदेश

आवेदक शक्ति राज्य की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने यह आदेश दिए हैं. इसके साथ ही, अवैध तरीके से की गई नियुक्ति को रद्द करते हुए इस पद का रिजल्ट फिर से देकर नियुक्ति करने के आदेश भी दिए हैं. जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाने के आदेश दे सकते थे लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया गया है.

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बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति का दिसंबर 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था और 2018 में नियुक्ति की गई थी. इसी नियुक्ति को झज्जर के शक्ति राज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि HSSC ने अपने चहेते उम्मीदवार का चयन करने के लिए भ्रष्ट तरीका अपनाया है जबकि याचिकाकर्ता के उससे कहीं ज्यादा अंक थे.

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नियुक्त उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए नहीं थी योग्य

जिस आवेदक को नियुक्ति दी गई थी उसके लिखित परीक्षा में 94 अंक थे जबकि याचिकाकर्ता के 98 अंक थे. दो पदों के लिए चार उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया लेकिन याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य करार दिया किया कि उन्होने अपने अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन के बारे में नहीं बताया. नियमों के अनुसार, अनुभव की इस भर्ती में कोई शर्त नहीं थी. जिस आवेदक का चयन किया गया वह इंटरव्यू पर बुलाने के लिए भी योग्य नहीं थी.

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कोर्ट ने आयोग पर ठोका 1 लाख रुपए का जुर्माना

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आयोग ने इस नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं दिखाई है और अवैध और मनमाने तरीके से उस उम्मीदवार को नियुक्त किया है. बहरहाल, कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द करते हुए आयोग पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए कहा कि सरकार से आशा की जाती है कि वह इस मामले को देखेगी और आयोग ने जो यह अवैध कार्य किया है. इसकी जिम्मेदारी तय करेगी.

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