चंडीगढ़ | हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के PGT गणित के 315 पदों के लिए हुई विषय ज्ञान परीक्षा का परिणाम 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था. इस परिणाम को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने बताया कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई है, जो सही नहीं है. नियुक्ति के लिए फाइनल रिजल्ट के वक़्त ही इस प्रकार श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है.
उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला ने हाई कोर्ट में याचिका दखिल करते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद करने की मांग उठाई थी. याची ने बताया कि उसे पीजीटी गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया है. सामान्य/ अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की अपेक्षा ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी विज्ञापनों में शामिल गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उसे सिलेक्ट नहीं किया गया. यान्ची ने बीसी (B) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक हासिल किए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन सामान्य श्रेणी में जिनके अंक 38.04 थे, उनका चयन हो गया है.
संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन
विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय श्रेणीवार पदों के चार गुणा आवेदकों को अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट किया जाना था. इस चयन के दौरान श्रेणी के अनुसार आवेदकों की मेरिट सूची बनाई गई और इसके चलते याची जिसने सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे फिर भी योग्य नहीं माना जा रहा है. ये संविधान में दिए समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है.
हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग टेस्ट परिणाम को किया रद्द
याची ने बताया कि वह आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवार है और उसने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में आयोग ने चयनित नहीं किया. आयोग को उन लोगों की विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य थे. हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीजीटी गणित की विषय ज्ञान परीक्षा कों रोक दिया है. अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को कैंसिल कर दिया है. साथ ही, नए सिरे से नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है.
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