सामाजिक- आर्थिक अंकों को लेकर HSSC ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका, 24 जुलाई को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ | पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana Highcourt) के ग्रुप सी व डी के लगभग 58,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व बिना सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों का लाभ दिए बिना सीईटी के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है. हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किए है और अब इस याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी.

HSSC

अंक पूरी तरह से बदल देंगे परिणाम

सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है. जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है. यह लाभ देने से पहले न तो कोई डाटा इकट्ठा किया गया और न ही कोई आयोग गठित किया गया. इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदलकर रख देगा.

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लाभ को राज्य के लोगों तक नहीं रखा जा सकता सीमित

इन अंकों का लाभ देते हुए केवल पीपीपी धारकों को ही पात्र माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है. नियुक्ति में किसी लाभ को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है. अनुच्छेद 15 व 16 और नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं, जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के पात्र हो वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कहा था कि हरियाणा के मुख्य सचिव परीक्षा आयोजित करने क़े लिए अनुभवी व्यक्ति को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त करें. इसके साथ ही, यह सुझाव भी दिया था कि किसी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को यह जिम्मेदारी दी जाए. इसी के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 के लिए फिर से पदों को विज्ञापित किया गया है और अब इनके लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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