HSSC की तरफ से ग्रुप सी के शेष पदों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन, 20 हज़ार पोस्ट को किया जायेगा पुनर्विज्ञापित

चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है. बीती 25 जून को आयोग ने ग्रुप सी के सीईटी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है. यानी सामाजिक- आर्थिक मानदंड के बिना CET में प्राप्त अंकों के आधार पर यह रिजल्ट घोषित हुआ है. अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, ग्रुप सी के बचे हुए लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित किया जा रहा है. यह विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है.

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कोर्ट का मानना होगा फैसला

आयोग इन पुनर्विज्ञापित पदों के लिए सीईटी के संशोधित रिजल्ट अनुसार आवेदन करने के लिए मांग करेगा. अब सरकार के पास भर्तियों को पूरा करने का काफी कम समय बचा है, इसलिए आयोग पूरी तेजी से कम कर रहा है. पिछले 3- 4 साल के लंबे इंतजार के बाद युवाओं में भी नौकरी की आस जगी है. सरकार के पास अब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा है.

इतने पदों को किया जाएगा पुनर्विज्ञापित

जब हाईकोर्ट ने सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी तब आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवल जीत सैनी ने ग्रुप सी के करीबन 10,450 पदों के लिए सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना रिजल्ट घोषित कर दिया था, जिनमें फायर ऑपरेटर के लगभग 800 पदों का रिजल्ट होल्ड पर कर दिया गया था. आयोग ने ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित कर दिया था. इस प्रकार लगभग 36 ग्रुपों से संबंधित पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा. इन पदों क़े लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे और उसके बाद नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा.

पुलिस क़े 6000 पदों पर भी होनी है भर्ती

जिन पदों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उन पदों कों फिलहाल यूं का यूं रखा जाएगा. पर उसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी जाएगी कि पहले से घोषित रिजल्ट में सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ नहीं दिया गया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पुलिस के बीच 6,000 पदों पर भर्ती की जानी है. इनमें 5,000 पुरुष सिपाही व 1,000 महिला सिपाही क़े पद शामिल है.

इन पदों के लिए आवेदन भी मांगे जा चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सीईटी के संशोधित रिजल्ट के बाद प्रक्रिया शुरू करनी है. ऐसे में आयोग पुलिस सिपाही के इन पदों के लिए फिर से आवेदन मांग सकता है. हालांकि अभी इस पर फैसला होना शेष है.

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