चंडीगढ़ | कुत्ते पालने के शौकीन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है. हाईकोर्ट के जज एस भारद्वाज की पीठ ने कुत्तों द्वारा काटे जाने की याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश दिए हैं कि अब इन जगहों पर कुत्तों द्वारा काटे जाने पर मालिक को जुर्माना भरना होगा.
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
- हाईकोर्ट ने इन मामलों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ को भी इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां गठित करने का आदेश जारी किया है. ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएगी.
- पुलिस को बिना किसी देरी के DDR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि इन समितियों को एप्लिकेशन प्राप्त होने व जांच के बाद चार महीने के भीतर मुआवजा राशि जारी करनी होगी.
- इतना ही नहीं, राज्य मुख्य रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा. साथ ही, राज्य को डिफ़ाल्ट एजेंसियों, उपकरणों या निजी व्यक्ति से इसकी वसूली करने का भी अधिकार होगा. जज एस भारद्वाज ने कहा कि इस तरह के केस इतने बढ़ गए हैं कि अब इन मामलों को लेकर परेशान लोग कोर्ट की शरण लेने लगे हैं.
इतना मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट के आदेश में समितियों को रिसीव होने वाली एप्लिकेशन पर कितना मुआवजा देना है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है. इस अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10 हजार रूपए प्रति दांत के निशान पर होगी. अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपए होगा.
पुलिस को दर्ज करनी होगी DDR
हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश अनुसार जानवरों (आवारा / जंगली / पालतू) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के SHO को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) दर्ज करनी होगी. पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा और गवाहों के बयान दर्ज करेगा. घटनास्थल का रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की कॉपी दावेदार को भी देनी होगी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!