हरियाणा में अब अनुबंधकर्मी की मौत पर आश्रित को मिलेगी नौकरी, जारी हुआ सरकारी आदेश

चंडीगढ़ | राज्य में अनुबंध कर्मचारियों की मौत पर उनके आश्रित को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी. निगम में इसके लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है. ऐसे मामले में फाइल प्रशासनिक सचिव के पास जाएगी. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह नौकरी मिलेगी. यह बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान कही.

KanwarPal Gurjar Education Minister

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उन्होंने कैथल जिले की गेस्ट टीचर की मौत पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. इसके बाद, एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने महकमे के एसीएस आरके खुल्लर से मुलाकात की. मंत्री ने उन्हें बताया कि नियमतिकरण का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है जबकि उनकी मेडिकल, ईपीएफ, ग्रेच्युटी जैसी मांगों लेकर बताया गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसीएस अवकाश पर थे.

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अब आए हैं तो फाइल आगे बढ़ा दी जाएगी. एसोसिएशन के प्रवक्ता राधाकृष्ण ने बताया कि सभी बातें अच्छी माहौल में हुई. गेस्ट टीचर के अनुकंपा का एक केस था, जिस पर मंत्री ने फाइल को बढ़ाया है.

20 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी

शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. टीजीटी की भर्ती अगले माह तो पीजीटी की भी जल्द की जाएगी. विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर मंत्री ने कहा कि उनके समय की भर्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया था. अनियमितता उनके समय में हुई. भाई भतीजावाद चलता था. भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से गठबंधन को लेकर दिए जा रहे बयानों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे बड़े नेता हैं और अपनी राय दे सकते है लेकिन फैसला हाईकमान को करना है.

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