हरियाणा में इन लोगों को मिलती है पेंशन, यहां चेक करें डिटेल्स और अप्लाई का तरीका

चंडीगढ़ | हरियाणा में जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मासिक पेंशन योजना चलाई जा रही है. इसके तहत बुजुर्गो, दिव्यांगों, विधवा महिलाओं समेत अन्य कई वर्गों को हर महीने 3,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है. इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज से लेकर कौन- कौन सी शर्तें अनिवार्य है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं.

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बुढ़ापा पेंशन

  • उम्र 60 साल फैमिली आईडी में वेरिफाई.
  • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • पति और पत्नी दोनो को मिला के वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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विधवा पेंशन

  • पति की मृत्यु के उपरांत.
  • महिला सरकारी नौकरी पर कार्यरत न हो.
  • हरियाणा की निवासी.
  • खुद की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा ना हो.
  • उम्र 60 साल से ज्यादा ना हो.

बोना भत्ता पेंशन

  • आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए
  • पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए
  • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.

विकलांग पेंशन

  • आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और उम्र 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए
  • पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो
  • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
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लाडली पेंशन

  • आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए. जिनकी केवल लड़किया है वही इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.
  • इस पैंशन के लिए केवल मां ही फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं. मां न होने की स्थिति में ही पिता फार्म भर सकता है.
  • उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
  • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और पति- पत्नी दोनो को मिला के वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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विधुर पेंशन

  • आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा शादी नही की हो.
  • आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए.

अविवाहित पेंशन

  • केवल पुरुष ही इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.
  • आवदेक ने कोई शादी ना की हो.
  • उम्र 45 साल होनी चाहिए.

नोट: सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है.

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