चंडीगढ़ | हरियाणा में 19 जून को होने वाले नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में अवकाश होगा. इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, व्यवसायिक संस्थानों और दुकानों में भी इस दिन अवकाश की घोषणा की गई है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. जरूरत पड़ी तो 21 जून को पुनर्मतदान होगा. मतों की गिनती 22 जून को होगी. वहीं आचार संहिता लागू हो है.
हरियाणा में 93 नगरीय निकाय हैं. चुनाव आयोग ने 46 में चुनाव की घोषणा की है. राज्य में कुछ नगरीय निकायों का कार्यकाल पिछले साल जून में समाप्त हो गया था, लेकिन कोविड के कारण चुनाव नहीं हो सके. बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी. दोनों दलों ने शहरी निकाय चुनावों के लिए वार्ड और सीटों का चयन करने के लिए पहले ही राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया था.
राज्य चुनाव आयोग पहले 47 निकायों में चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम के साथ-साथ 18 नगर परिषदों और 31 नगर पालिकाओं के चुनाव की सिफारिश की थी. चुनाव आयोग ने केवल 46 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की है.
18.30 लाख मतदाता तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य
नगरीय निकाय चुनाव में 18.30 लाख मतदाता अपने उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे. राज्य चुनाव आयोग ने सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के पुरुष, महिला उम्मीदवारों के वोटर नंबर जारी कर दिए हैं. नगर परिषद में सामान्य वर्ग के अध्यक्ष को तीन हजार, सदस्य को 2000, एससी व महिला को 1500, 1000 व नगर पालिका में सामान्य वर्ग के अध्यक्ष को 2000, सदस्य को एक हजार, एससी को 1000 व 500 रुपये नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा. सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र पर रिटर्निंग ऑफिसर को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण देना होगा. उसमें दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति, सजा आदि के बारे में बताना होगा.
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