लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर हरियाणा में खाप महापंचायत का आयोजन, सरकार के सामने रखें ये प्रस्ताव

चंडीगढ़ । देशभर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केन्द्र सरकार की ओर से पेश विधेयक के बीच जींद में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें पूरे हरियाणा से खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया. इस खाप महापंचायत के बाद सर्व खाप पंचायत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोर्ट में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए लेकिन मां-बाप की सहमति से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य होनी चाहिए. इस महापंचायत में दो मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

panchayat

पहला एक गांव और एक गोत्र में विवाह को निषेध करना और दूसरा लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष किए जाने संबंधी विधेयक शामिल हैं. इस महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए. इसके अलावा कि केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले से खाप पंचायतों को दिक्कत नहीं है, मगर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर माता-पिता अपनी बेटी की शादी जरूरी होने पर 18 साल की उम्र में करना चाहतें हैं तो इसके लिए उन्हें अनुमति होनी चाहिए.

यह भी पढ़े -  लीविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर, डाकघर से घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

6 घंटे चली महापंचायत

6 घंटे तक चली इस खाप महापंचायत में खाप प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर एक गांव और एक गोत्र में विवाह पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया जाएं. खाप प्रतिनिधियों ने एक गोत्र के लड़के और लड़की की शादी को अमान्य करार दिया. इसके अलावा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए राय ली जाएगी और उनकी जो राय होगी, उसे तवज्जो दी जाएगी.

यह भी पढ़े -  ठंड का प्रकोप झेल रहे हरियाणा के सभी जिले, इन शहरों में जारी हुआ कोहरे का अलर्ट; पढ़े मौसम विभाग की Latest Updates

महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर विचार-विमर्श करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 साल की उम्र अदालत में विवाह (कोर्ट मैरिज) के मामले में ठीक है . हालांकि इसके लिए मां-बाप की सहमति जरुरी होनी चाहिए. इसमें यह भी कहा गया कि अगर मां-बाप जरुरी होने पर लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु में करना चाहतें हैं तो यह भी मान्य होना चाहिए.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बेघरों के घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास योजना 2.0 लांच

खाप नेता सुबे सिंह समैण ने खाप महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार यह रोक भी लगाएं कि कोई भी शादी मां-बाप की सहमति के बिना नहीं हो सकती. इस महापंचायत में अन्य खाप प्रतिनिधियों ने भी संबोधन के दौरान अपने विचार व्यक्त किए और सरकार ने अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी बातों पर गहनता से विचार करें.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit