चंडीगढ़ | साध्वियों से यौन शौषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है. उनकी फरलो याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया. वहीं, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार और डेरा प्रमुख की फरलो का विरोध जताने वाली एसजीपीसी को भी नोटिस जारी किया है.
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मांगी थी फरलो
बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 21 दिन की फरलो की मांग के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर 2 जुलाई यानि कल सुनवाई होनी थी. लेकिन बेंच ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दी है.
कोर्ट ने लगाई थी फटकार
राम रहीम ने जून महीने में हाइकोर्ट में फरलो के लिए याचिका दायर कर तर्क दिया था कि उसे डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में शामिल होना है. इस पर हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए नाराज़ लहजे में फटकार लगाते हुए कहा था कि पहले कार्यक्रम रखते हो और उसके बाद कोर्ट में याचिका लगाकर मंजूरी के लिए दबाव डालते हो.
SGPC ने जताया था विरोध
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम के बार-बार जेल से बाहर आने पर विरोध जताया था. इसके बाद हाइकोर्ट ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार को कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार नहीं करने के आदेश दिए थे.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसजीपीसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरे होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच डेरा प्रमुख की अर्जी पर सुनवाई करेगी, जो अब जुलाई के अंत तक स्थगित कर दी गईं हैं.
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