चंडीगढ़ | आपने आज तक हरियाणा की वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में सुना होगा, परंतु क्या आपने यह सुना है कि प्रदेश सरकार (Haryana Govt) द्वारा अब पेड़ों को भी पेंशन दिया जा रहा है. बता दें कि जिन पेड़ों की आयु 75 वर्ष से अधिक है, उन पेड़ों के मालिकों को सरकार द्वारा साल 2023 से पेंशन दी जा रही है. वर्तमान में सरकार द्वारा ‘प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम’ के तहत 3810 पेड़ों के मालिकों को ऑनलाइन पेंशन भेजी जा रही है.
ढाई हजार रुपए प्रतिवर्ष दी जाती है पेंशन
75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ अपने फैलाव के कारण ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ये वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं. इनके रखरखाव के लिए इनके मालिकों को ढाई हजार रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेंशन दी जाती है. शुरुआती तौर पर यह स्कीम केवल 5 वर्षों के लिए चलाई गई है. आपको बता दें कि यदि पेड़ किसी के घर में है तो उस घर के मालिक को पेंशन दिया जाता है. इसी प्रकार पेड़ किसी गांव में होने पर ग्राम पंचायत, शहर में होने पर स्थानीय प्रशासन, खेत में होने पर किसान और वन्य क्षेत्र में होने पर वन विभाग को पेंशन दिया जाता है.
इन पेड़ों को मिलती है पेंशन
इस योजना में एक ही बीज से उत्पन्न पेड़ों को शामिल किया गया है. भारतीय बरगद की तरह एक बीज से उत्पन्न होने वाले पेड़ों के उपवन को एक ही माना जाएगा. वहीं इस स्कीम में गिरे हुए, खोखले, मृत, रोग ग्रस्त तथा वन क्षेत्र में खड़े पेड़ों को शामिल नहीं किया जाता. पेड़ों का चयन करने के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है.
ऐसे कर सकते हैं पेंशन के लिए आवेदन
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और यदि आपके घर या खेत में 75 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पेड़ है तो आप अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. विभाग द्वारा आवेदन का आकलन किया जाता है. जांच परख के बाद पेड़ की पेंशन लागू कर दी जाती है.
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