हरियाणा में चुनाव खत्म होने तक बंद रहेंगे शराब के ठेके, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ | हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कल यानि 5 अक्टूबर को मतदान होगा. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में ड्राई डे रहेगा. यानि 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी.

Liquor Wine Daru Shop

होगी सख्त कार्रवाई

उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा जारी आदेशों का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से वोटर्स को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है. आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या फिर इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे.

बेचने और परोसने पर प्रतिबंध

इसके अलावा, मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचने या परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब में शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई जाएगी.

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