चंडीगढ़ | कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही हरियाणा राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई. प्रशासन द्वारा हर हफ्ते लॉकडाउन को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की जाती है. कुछ देर पहले राज्य में लॉकडाउन को लेकर सूचना जारी की गई है.
प्रशासन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, हरियाणा राज्य में 28 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. हालांकि लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही प्रशासन द्वारा तमाम तरह की पाबंदियों पर छूट दी गई है. राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी सूचना के मुताबिक राज्य में अभी भी फंगस और कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं जिस कारण कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं. हरियाणा सरकार द्वारा ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ मिशन के तहत स्थिति को देखते हुए राज्य में धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही कई तरह की हिदायतें भी दी गई है.
- बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी. गली-मोहल्लों और अकेली बनी दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा स्टोर पूर्व की हिदायतों अनुसार खुलेंगे.
- होटल व मॉल्स में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोल सकते हैं.
- सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई . किसी भी कार्यक्रम में इससे अधिक संख्या के लिए डीसी व जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी.
- धार्मिक स्थलों को आप 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. पहले यह सीमा केवल 21 लोगों की थी.
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी अब 50 लोगों की अधिकतम सीमा हो सकती है. पहले केवल 21 लोगों की ही अनुमति दी गई थी.
- निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा.
- होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई हअभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान बंद रसभी औद्योगिक इकाइयां कोविड मानकों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी. खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोला जा सकेगा. दर्शकों की अनुमति नहीं होगी. स्विमिंग पूल और स्पा को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
इन तमाम तरह की हिदायतों के बीच कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को नियमों की कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया है.
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