Haryana Lockdown News: कोरोना की दूसरी लहर के बाद से यह हरियाणा राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है. राज्य सरकार की ओर से संक्रमण के घटते आंकड़ों को देखते हुए धीरे-धीरे लगी पाबंदियों को हटाया जा रहा है. सरकार ने लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.
हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 18 अक्टूबर शाम 5:00 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है. हालांकि सभी पाबंदियों को लगभग हटा दिया गया है और स्थिति सामान्य की तरह ही है. संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो क्योंकि कोरोना के मामलों की रफ़्तार अभी भले ही कम हुई है लेकिन संकट अभी टला नहीं है.
हरियाणा में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए। pic.twitter.com/21WUyhpppf
— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 3, 2021
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस
- रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं.
- जिम और स्पा सेंटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
- सभी दुकान और मॉल्स को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
- सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खोल सकते हैं.
- स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और आइटीआइ को सोशल डिस्टेंडिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
- हरियाणा सरकार ने नए आदेश के तहत कालेज और पालीटेक्निक संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है.
- प्रदेश में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नियम को लागू किया है, यदि कोई मास्क नहीं पहनता तो विभिन्न संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य स्थानों पर उन्हें सेवाओं की सुविधा से वंचित किया जा सकता है.
- क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
- इनडोर कार्यक्रमों में अधिकतर 100 लोग और ओपन में 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी.