चंडीगढ़ । कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था. अब संक्रमण के घटते हुए आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन द्वारा धीरे-धीरे लगी पाबंदियों को हटाया जा रहा है. लॉकडाउन को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है.
हरियाणा सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, प्रदेश में ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन को 4 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस दौरान प्रदेश में अधिकतर चीजों में लगी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है.
‘नो मास्क नो सर्विस’ नियम लागू
सरकार ने प्रदेश में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नियम को लागू किया है, यानी यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप को सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी. खट्टर सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मास्क के साथ-साथ कोरोना के अन्य नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होगा. वहीं जारी गाइडलाइन के मुताबिक़ सरकार का कहना है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो क्योंकि कोरोना के मामलों की रफ़्तार अभी भले ही कम हुई है लेकिन संकट अभी टला नहीं है.
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन
रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. जिम और स्पा सेंटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ख़ोलने कि अनुमति दी गई है. सभी दुकान और मोलों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है. सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खोल सकते हैं. स्वीमिंग पूल्स को सोशल डिस्टेंडिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
गौरतलब है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में लगाई गई पाबंदियों के कारण कोरोना के हालातों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है. संभावित तीसरी लहर के कारण प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह लॉकडाउन को नहीं हटाया जा रहा है. बता दें सबसे पहले 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी.
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