चंडीगढ़ । हरियाणा में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद बड़े संक्रमण मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किया गया था. लॉकडाउन के दौरान कई चीजों में पाबंदी लगाई गई थी. इसी के कारण राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या भी कम हुई और संक्रमण की दर में भी कमी आई. राज्य के रिकवरी दर में भी काफी सुधार देखने को मिला और दूसरी ओर टीकाकरण अभियान जारी है. इन तमाम अच्छे आंकड़ों को देखने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने एहतियात बरतते हुए, “महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा” नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. हालांकि राज्य सरकार ने कई मामलों में छूट तो कई मामलों में पाबंदियां जारी रखी है.
राज्य सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में लगी पाबंदियों में ढील दी गई है. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दुकानों को ऑड-इवन सिस्टम के मुताबिक दो समूह में सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. वही शॉपिंग मॉल सुबह 10:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुले रहेंगे. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्त्रां, बार को 10:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. रात के 10:00 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार द्वारा कई मामलों में पाबंदी को जारी रखा गया है. जिसके तहत बारात जुलूस पर रोक लगाई गई है, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 21 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. मंदिरों व प्रार्थना घरों में एक बार में केवल 21 लोगों की ही अनुमति होगी. इन तमाम जगहों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम या सभाओं के लिए 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी. 50 लोगों की अनुमति के लिए भी उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी.
मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और संक्रमण दर भी काफी तेजी से घटी है जबकि रिकवरी दर काफी बड़ा है. इसके बावजूद भी हमें महामारी को रोकने के लिए निवारक और एहतियात उपायों को जारी रखने के लिए “महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा” का 7 जून से 14 जून तक विस्तार करने का निर्णय लिया है.