चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही रोकथाम के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन जारी है. सरकार द्वारा लगाई गई तमाम पाबंदियों के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अपने निम्नतम स्तर में हैं. कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 15 दिन बढ़ा दिया गया है.
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा है कि हरियाणा राज्य में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को अगले एक और पखवाड़े यानि 23 अगस्त की शाम 5 बजे से छह सितंबर की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है. इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा.
हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि को 6 सितंबर की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया. pic.twitter.com/3eCDPxLfZ5
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 22, 2021
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस
- रेस्टोरेंट व बार (समेत होटल व मॉल के भीतर) 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे.
- जिम और स्पा सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे.
- गोल्ड कोर्सस के अंदर क्लब हाउसिंग, रेस्टोरेंट्स व बॉर को कुल क्षमता का 50 प्रतिशत के साथ खोलने की मंजूरी रहेगी.
- सभी दुकानें और मॉल कोविड-19 नियमों के अनुपालन के साथ खुलेंगे.
- पहले की तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं करवाने की अनुमति जारी रहेगी.
- राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गयी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ साझा करें.
- धार्मिंक स्थलों पर 50 लोगों से अधिक से जुटने की अनुमति नहीं है.
- हरियाणा कौशल विभाग के अधीन आने वाले ओपन ट्रेनिंग सेंटर और सरकारी व प्राइवेट कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग संस्थान को खोलने की मंजूरी दी है.
- आईटीआई को भी छात्रों के लिए शंका समाधान व प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए खोला जाएगा.
- सभी कारपोरेट कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व उद्योग कोविड नियमों के पालन के साथ खुले रहेंगे.
- सभी खेल परिसर, स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन यहां एक दूसरे को छूने से संबंधित खेलों के खेलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- सिनेमा हॉल्स बैठने की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत संख्या के साथ खुले रहेंगे.
- सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड-19 के नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा.