हरियाणा सिविल सर्विस की भर्ती में हरियाणा डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म, अब दूसरे राज्यों के युवा भी कर पाएंगे आवेदन

चंडीगढ़ | हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) की न्यायिक शाखा के लिए भर्ती जारी है. अब इस भर्ती में दूसरे प्रदेशों के युवा भी आवेदन करने के योग्य होंगे. जो युवा लंबे समय से हरियाणा में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) नहीं है अब वह भी आवेदन कर सकते हैं. इसी प्रकार हरियाणा मूल के युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं कि वह हरियाणा के मूल नागरिक हैं.

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HPSC ने शुक्रवार को जारी किये निर्देश

हरियाणा लोकसेवा आयोग (HPSC) की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं. शपथ पत्र का फॉर्मेट जारी करते हुए साफ किया गया है कि भर्ती में हरियाणा के नागरिकों को मिलने वाले लाभ के लिए बाद में उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा. ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं के कारण फिलहाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट से छूट देते हुए शपथ पत्र देने का विकल्प दिया गया है. इन पदों के लिए सभी उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया फैसले को गलत

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भर्ती में उन अभ्यर्थियों को अप्लाई करने की छूट देना गलत है, जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है. बिना डोमिसाइल के दूसरे राज्यों के युवा भी स्वयं को हरियाणा का नागरिक बता सकते हैं. इससे पहले भी सरकार हरियाणा डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 15 साल की शर्त को घटाकर पांच साल कर चुकी है.

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हरियाणावासियों के खिलाफ हो रही साजिश

इसी प्रकार सहायक पर्यावरण अभियंता के पदों की भर्ती के सिलेबस से हरियाणा से जुड़े सामान्य ज्ञान को पूरी तरह हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि HSSC और HPSC की भर्तियों में लगातार गैर- हरियाणवियों को तरजीह देने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है. एसडीओ, बीडीपीओ, लेक्चरर से लेकर सहायक पर्यावरण अभियंता तक हर भर्ती में हरियाणावासियो के साथ इसी प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है.

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