चंडीगढ़ । हरियाणा में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलने के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने छठी से आठवीं तक के स्कूल भी खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं. 23 जुलाई से 50 परसेंट बच्चों के साथ मिडिल स्कूल खुल जाएंगे. बता दें कि इससे पहले 16 जुलाई को 9वी से 12 वीं कक्षा के स्कूलों को खोला गया था. कोरोना से बचाव के लिए स्कूल आने वाले बच्चों को निर्देशों का पालन करना होगा. साथ ही अभिभावकों की लिखित सहमति भी आवश्यक होगी. स्कूल में बच्चों का दो बार तापमान चेक किया जाएगा और एक बच्चे व दूसरे बच्चे के बीच 6 फीट की दूरी बनाना अनिवार्य होगा.
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इन नियमों का करना होगा पालन
- स्कूल में आने के लिए माता-पिता की लिखित अनुमति आवश्यक है.
- मास्क के बिना स्कूल में प्रवेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- छात्र दूसरे छात्र से हाथ ना मिलाए.
- वही स्कूल परिसर में छात्र किसी अन्य छात्र से किसी भी सामग्री का आदान-प्रदान नहीं कर सकते.
- अपने पीने का पानी साथ लेकर आना होगा.
- कोई भी विद्यार्थी ने तो अपनी सीट बदल सकता है, ना ही दूसरी कक्षा में जा सकता है.
- विद्यालय का समय सुबह 9:00 से 12:00 तक का होगा.
- अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह स्कूल में ना जाए.