अब जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगी वार्डों की संख्या, हरियाणा सरकार ने नियम में किया बदलाव

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को लेकर एक नया कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम-1977 में बदलाव कर दिया गया है यानि अब हरियाणा वार्ड परिसीमन नियम (संशोधन) 2022 के नाम से जाना जाएगा. इस संशोधन के बाद अब वार्डों में आबादी के आधार पर वार्डों की संख्या निर्धारित की जाएगी.

Hisar Nagar Nigam

अब परिवार पहचान पत्र के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर (हरियाणा पहचान पत्र अधिनियम 2021) के हिसाब से निर्धारण होगा. हर एक समीति के निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या अब नए फार्मूले के हिसाब से दोबारा निर्धारित की जाएगी.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में नए जिले बनने पर ब्रेक, अब जनगणना के बाद ही फैसला लेगी सरकार

नगरपालिका की जनसंख्या

सीटों की संख्या
10 हजार से कम 11
10 से ज्यादा लेकिन 20 हजार से कम 13
20 से अधिक लेकिन 30 हजार से कम 15
30 हजार से ज्यादा लेकिन 40 हजार से कम 17
40 हजार से ज्यादा लेकिन 50 हजार से कम 19
50 हजार से अधिक लेकिन 60 हजार से कम 21
60 हजार से अधिक लेकिन 70 हजार से कम 23
70 हजार से अधिक लेकिन 80 हजार से कम 25
80 हजार से अधिक लेकिन 90 हजार से कम 27
90 हजार से अधिक लेकिन एक लाख से कम 29
1 लाख से अधिक लेकिन 3 लाख से कम 31
यह भी पढ़े -  हरियाणा में 20 साल से शामलात भूमि पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, विधेयक को मिली मंजूरी

एससी सीटें निर्धारित करने का फार्मूला

एससी जाति से संबंधित सदस्यों की सीटों की संख्या प्रत्येक समिति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निम्न फार्मूले से निर्धारित होगी.

कुल सीटों की संख्या × अनुसूचित जाति की जनसंख्या ÷ कुल जनसंख्या

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit