हरियाणा सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या रहेगा बंद और क्या खोलने की है अनुमति

चंडीगढ़ । देश-दुनिया में कोरोना (Corona) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) ने फिर से खौफ का माहौल बना दिया है. दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लागू की जा रही है. भारत सरकार ने भी तमाम राज्यों को कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए अपने स्तर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हुए हैं.

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इन्हीं दिशानिर्देश के तहत हरियाणा सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए ‘महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है. फिलहाल हॉस्टल खुलें रहेंगे लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

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स्कूल- कॉलेज भी बंद रहेंगे

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत पूरे हरियाणा में 12 जनवरी तक प्राइवेट व सरकारी स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया है. वहीं राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह भी बंद रहेंगे. इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 8-11 जनवरी तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव को स्थगित करने की अधिसूचना जारी की गई है.

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5 जिलों में और अधिक पाबंदियां

• गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

• सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

• इसके अलावा मॉल और बाजार शाम 5 बजे तक खुलें रहेंगे.

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• बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिए गए हैं.

कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए संख्या निर्धारित

राज्य के सभी जिलों में होने वाले पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सरकार ने शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है. अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में मात्र 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

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