GST Rates Hikes: जीएसटी की नई दरें आज से लागू, महंगी हुई ये चीजें

चंडीगढ़, GST Rates Hikes | जीएसटी काउंसिल के फैसले के लागू होने के बाद सोमवार से कई खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी. इनमें आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. इसी तरह 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा. इसके अलावा एक हजार रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने की बात कही गई है. इस पर फिलहाल पहले कोई टैक्स नहीं लगता था.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में डिब्बाबंद या पैकेज्ड और लेबल (जमे हुए को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य जैसे उत्पादों को मंजूरी दी है.अनाज और मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया. कर की दर में बदलाव 18 जुलाई से यानि आज से लागू हो जाएगा. इसी तरह, टेट्रा पैक और बैंक द्वारा जारी किए गए चेक पर 18 प्रतिशत जीएसटी और एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया लगेगा.

वहीं, खुले में बिकने वाले अनब्रांडेड उत्पादों पर जीएसटी में छूट जारी रहेगी. ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, शार्प चाकू, पेपर काटने वाले चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग उत्पादों पर टैक्स की दरों को बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. सोलर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले पांच फीसदी था.

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सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान घाटों के निर्माण अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12 प्रतिशत था. हालांकि, रोपवे और कुछ सर्जिकल उपकरणों के माध्यम से माल और यात्रियों के परिवहन पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. पहले यह 12 फीसदी था.

माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक, वाहन, जिसमें ईंधन की लागत भी शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 18 प्रतिशत है. बागडोगरा से उत्तर-पूर्वी राज्यों की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘अर्थव्यवस्था’ श्रेणी तक सीमित रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ आवासीय घर की व्यावसायिक इकाइयों को किराए पर देने पर कर लगेगा. बैटरी के साथ या बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% जीएसटी जारी रहेगा.

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