अच्छी खबर: हरियाणा में सरकारी विभाग के कर्मचारी आसानी से करवा पाएंगे एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को नए साल पर एक तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए कॉमन कैडर बनाने का निर्णय लिया है. बता दें कि इस कॉमन कैडर के तहत सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर एक विभाग से दूसरे विभाग में हो सकेगी. इसके साथ ही तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर भी बढ़ जाएंगे. मुख्यालय में बरसो से जमे कर्मचारियों को भी फील्ड में नौकरी नहीं करनी होगी.

Dushyant Choutala

मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में, आयोजित की गई बैठक

इसके अलावा सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में कवर होंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई, मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है.अब विधानसभा के अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा. बिल पास होने और राज्यपाल की मुहर लगते ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इस फैसले से सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे.

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एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण के लिए समान कार्यालय को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.वर्तमान में जब किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है तो वह सेवानिवृत्ति की तिथि तक उस विभाग में कार्यरत रहता है.उस व्यक्ति का नाम उसी विभाग की वरिष्ठता में शामिल किया जाता है.आमतौर पर सभी विभागों में प्रत्येक कैडर पद की वरिष्ठता सूची हरियाणा में स्थित हेड ऑफिस और फील्ड कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बनाई जाती है.

 

ग्रुप सी विभागों के कैडर को 10 से 20 साल रुकना पड़ता था प्रमोशन के लिए

इसके बाद कर्मचारियों को लागू होने वाले विभागीय सेवा नियमों में नियम एवं शर्तों के अनुसार पदानुक्रम और पदोन्नति मिलती है. इसी प्रावधान के तहत विभागीय सेवा नियमावली के अनुमति के अलावा,फील्ड कैडर के कर्मचारियों को हेड ऑफिस और हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता.अधिकतर ग्रुप सी विभागों को फील्ड कैडर में प्रमोशन के लिए 10 से 20 साल रुकना पड़ता है. जबकि एक ही पद पर हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कैडर के कर्मचारियों की तुलना में जल्दी प्रमोशन मिल जाता है.

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हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही,इस बिल को हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2020 कहा जाएगा.हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 25% पदों पर अब स्वास्थ्य विभाग सीधी भर्ती कर सकेगा. हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से इन पदों को बाहर किया गया है. विभाग की उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी के माध्यम से इनका चयन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है. इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने खाली 74 से अधिक के पदों को सीधी भर्ती करवाया जा सकेगा.

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कम से कम 50% अंक लेना अनिवार्य

हरियाणा में सहायक व अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की विभागीय परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है. नियम एक के तहत सहायक आयुक्त तो अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों के लिए 1 साल में तीन बार अप्रैल जुलाई और नवंबर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

मंत्रिमंडल द्वारा यह तय किया गया है कि इन उम्मीदवारों को तब तक परीक्षा में पास नहीं किया जाएगा, जब तक वह कम से कम आधे अंक हासिल नहीं कर लेते. उम्मीदवार को एक ही परीक्षा में एक समूह के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंको के कम से कम एक तिहाई अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे. इसके अलावा समूह में उत्पन्न होने के लिए 50% अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे.

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