हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर, अब बेटियों की शादी के लिए खर्च की चिंता खत्म

चंडीगढ़ | गरीब परिवारों को अक्सर अपनी बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती है क्योंकि शादी में काफी पैसा खर्च होता है. मगर अब ऐसे परिवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा- निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए ऐसी योजना चला रही है, जिसमें शादी के लिए 71 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है.

Shadi marriage vivah

ऐसे उठाएं योजना का लाभ

हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है. आईएएस प्रशांत पंवार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. उक्त योजना के तहत अनुदान पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी पात्र महिला की शादी का ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़े -  लीविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर, डाकघर से घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

योजना में मिलेगा ये लाभ

इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार लड़कियों की शादी के लिए वर्ग के आधार पर शगुन राशि प्रदान करना जारी रखती है. प्रशांत पंवार ने बताया कि यदि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसे कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. यदि सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

यह भी पढ़े -  हरियाणा में प्रदूषण से सांसों पर लगा 'लॉकडाउन', AQI के आंकडे तोड़ रहे रिकॉर्ड; एक को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट

ऐसे करें आवेदन

  • अगर आप भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे..
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जाना होगा.
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा, आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, आपके वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा.
  • सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई- मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपना राज्य चुनें.
  • कैप्चर कार्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको यहां एक वैलिड आईडी मिल जाएगी, जिससे आप कभी भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं.
  • इस प्रकार आपका सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit