चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए आर्थिक सामाजिक मानदंड के 5 अंक दिए जाते हैं. बीते साल ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था. यह परीक्षा 95 अंकों की थी और 5 अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए गए. कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर केस कर दिया कि यह नंबर बिना किसी वेरिफिकेशन के दिए गए हैं, ऐसे में गलत उम्मीदवार भी इन अंको का लाभ ले रहे हैं जबकि पात्र उम्मीदवारों को इनका लाभ नहीं मिल पाया है.
फिर से ओपन होगा केस
कई बार इस मामले पर सुनवाई हुई और जानकारी सामने आई कि कोर्ट ने 5 अंको पर फाइनल फैसला ले लिया है. इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया और कोर्ट ने इसे रिज़र्व रख लिया. कहा जा रहा था कि इस फैसले को आज जारी किया जाएगा. इसी बीच एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है. Haryana CET के जो 5 नंबर को लेकर फैसला आज आना था उसमें जज साहब ने दोबारा इस केस को ओपन करने का फैसला लिया है.
23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अब यह फैसला 23 अप्रैल को होगा. 23 अप्रैल को फिर से इस केस पर फिर से बहस होगी यानि कि इस मामले में 23 अप्रैल अब इसकी अगली डेट दे दी गई है. इसके बाद ही, कोई अंतिम फैसला आ पाएगा.
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