IAS अशोक खेमका की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस, जाने क्या है मामला

पंचकूला | शुटर विश्वजीत सिंह से जुड़े एक मामले में सिंगल बेंच द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी से दुखी, हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका ने टिप्पणी को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की है. वीरवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी पर आधारित डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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अपनी अपील में खेमका ने कहा कि सिंगल बेंच की तल्ख टिप्पणी पूरी तरह से निराधार व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन करती है. 29 जनवरी 2021 के अपने आदेश में हाइकोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने विश्वजीत मामले में खेमका के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी . विश्वजीत मामले में खेमका को बिना प्रतिवादी बनाएं व उनका पक्ष जाने बगैर उनके प्रति नकारात्मक व अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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जस्टिस सहरावत ने शूटर विश्वजीत श्योराण को खेल कोटे के तहत राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति का आदेश दिया था. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने खेमका के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि खेमका द्वारा खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर उठाए गए सवाल खेल गतिविधि के बारे में उनकी अज्ञानता दिखाता है.

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