हरियाणा सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में दी बड़ी छूट, अब 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे भी दर्ज करवा सकेंगे नाम

चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने आमजन के हित में एक और राहत भरा फैसला लिया है. इसके तहत, 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे. प्रदेश सरकार ने नियमों में ढील देते हुए साल 2024 के आखिर तक का समय दिया है. सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है और अब 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के अभिभावक बिना झंझट नाम दर्ज करवा सकेंगे.

Birth Certificate

प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए नियम से बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है. इसके लिए नाममात्र 30 रूपए फीस का भुगतान करना होगा. बता दें कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में केवल जन्म के 15 साल तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज नहीं करवाया था, उन्हें अब खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डाक्यूमेंट्स है, जिसकी हर जगह जरूरत होती है.

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इसलिए ज़रूरी हुआ बर्थ सर्टिफिकेट

बता दें कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया हुआ है, मगर पहले ऐसा नहीं था. अभिभावक इस ओर ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की योजनाओं में आवेदन या पासपोर्ट आवेदन आदि में बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए नाम और उम्र की तसल्ली की जाती है. सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थी, जिसको देखते हुए सैनी सरकार ने यह राहत भरा फैसला लिया है.

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31 दिसंबर 2024 तक समय

हिसार नगर निगम जन्म- मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.

पहले बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में केवल जन्म से 15 वर्ष तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में 10 फरवरी 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम जिनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का कॉलम खाली हैं वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं.

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यह दस्तावेज जरूरी

  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट (जिसमें माता-पिता के नाम हो और बच्चे की उम्र लिखी हो)
  • बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड
  • अभिभावक का आईडी प्रूफ
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