हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब खेत से ट्रांसफार्मर चोरी और खराब होने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क

चंडीगढ़ | हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले सूबे की नायब सैनी सरकार (Nayab Govt) ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को राहत प्रदान की है. राज्य की BJP सरकार ने फैसला लिया है कि किसान के खेत में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के चोरी या खराब होने की स्थिति में उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह दिशा- निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

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Transfermer Bijli

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जनवरी 2024 को अधिसूचित एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन 2014 में संशोधन किया गया है.

किसान को नहीं देना होगा कोई शुल्क

इस संशोधन के अनुसार, अब उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर के चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की स्थिति में बदलने या मरम्मत करवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि पहले उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर के वारंटी में खराब या चोरी होने पर उसकी कीमत का 20% तथा वारंटी खत्म होने पर बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करवाया जाता था.

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत करने की एवज में किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था, इसे देखते हुए ही सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े.

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