चंडीगढ़ । हरियाणा राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार ने लॉक डाउन लगाया है. हरियाणा के लगभग सभी जिलों में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है. यह लॉक डाउन सोमवार को सुबह 5:00 बजे से शुरू हुआ है और 10 मई को सुबह 5:00 बजे तक चलेगा. बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आने जाने के लिए मूवमेंट पास बनाने के आदेश दिए हैं.
अब लोगों को हरियाणा में किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता है, या किसी भी कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो वह जा सकता है लेकिन इसके लिए उसे एक मूवमेंट पास बनवाना होगा.
जिन कैटेगरी के लोगों को लॉक डाउन के दौरान भी आने जाने की छूट प्राप्त है उन लोगों को यह ऑनलाइन पास दिखाना होगा. हरियाणा सरकार ने इस मूवमेंट पास को बनाने के लिए आवेदन करने के लिए एक फॉर्म http://saralharyana.gov.in/ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार अपना मूवमेंट पास बनवा सकते हैं.
इस प्रकार बनाएं मूवमेंट पास
मूवमेंट पास बनवाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
http://edisha.gov.in/eForms/HRMovePass
एक फॉर्म खुल जाएगा. इस फॉर्म में अपने अनुसार सारी डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें. कुछ समय अवधि के पश्चात यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है तो आपकी आईडी पर मूवमेंट पास जारी कर दिया जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
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