कैबिनेट का फैसला: प्रदेश में अब डीलर के जरिए होगा कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण, नहीं जाना होगा आरटीए

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. हरियाणा में अब निजी वाहनों की तर्ज पर कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण डीलर ही करवा सकेंगे. डीलर ऑनलाइन माध्यम से इन वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे.

Haryana CM Manohar Lal
प्रदेश में अब निजी दोपहिया व चारपहिया वाहनों की तरह ही कमर्शियल वाहन भी स्थायी नंबर के साथ ही शोरूम से निकलेंगे. पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को डाक के माध्यम से घर पर मिल जाएगा. सरकार की दूरगामी सोच है कि इस निर्णय से आरटीए कार्यालय में होने वाली भीड़ कम होंगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा.

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वहीं कैबिनेट मीटिंग में एक प्रमुख फैसला लेते हुए मनोहर सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है. वहीं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि में पेंशन वृद्धि को एक अप्रैल से लागू मान्य होगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी समाधान से विकास को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
  • एएसआई रैंक से नीचे के कर्मचारी वाहनों के चालान नहीं काट सकेंगे. हर प्रकार का चालान भरने की सुविधा अब मौके पर ही होंगी.
  • महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदला गया है. अब इसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत
  • विश्वविद्यालय कैथल रखा गया है.
  • जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन- भत्तों में बढ़ोतरी हुई है.
  • स्टेनो- टाइपिस्ट के लिए अंग्रेजी शार्ट हैंड की शर्त को 64 शब्द प्रति मिनट की जगह 80 शब्द किया गया है.
  • वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती सीधी एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी.
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