चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भी पैसा लगाने के लिए अब छूट मिल गई है. राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र की तर्ज पर नई पेंशन योजना (NPS) में पैसा लगा सकेंगे. सरकार ने इसके लिए 3 विकल्प दिए हैं. पहला- आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं. दूसरा- आप सरकारी बॉन्ड आदि में निवेश कर सकते हैं. तीसरा- आप शेयर बाजार में पैसा लगाने में सक्षम होंगे.
राय जानने के बाद भेजनी होगी रिपोर्ट
हालांकि, इस विकल्प को हाई रिस्क माना जाता है. इस पर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, एसडीएम और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है. कहा गया है कि वे जल्द ही निवेश करने के लिए कर्मचारियों की राय जानने के बाद रिपोर्ट भेजें.
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू की थ. हरियाणा में इसे 2008 में लागू किया गया था. वर्तमान में राज्य में सरकारी विभागों में 2.62 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं.
ये हैं निवेश के तीन विकल्प
पहला: पहले विकल्प में, वर्तमान में सरकार तीन उपक्रमों के माध्यम से नई पेंशन योजना निधि का निवेश करती है.
दूसरा: सरकार द्वारा सरकारी बांडों को कम जोखिम वाले विकल्प के रूप में वर्णित किया गया है. इसमें 100 फीसदी पैसा लगाया जा सकता है.
तीसरा: आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. इसे हाई रिस्क ऑप्शन बताया जा रहा है. इसकी दो श्रेणियां हैं, एक में 50% और दूसरे में 25%, आप केवल निवेश कर सकते हैं.
विकल्प साल में दो बार बदले जा सकेंगे
सरकार ने विकल्प बदलने में कर्मचारियों को राहत भी दी है. नए प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी साल में दो बार विकल्प बदल सकता है. यानी अगर उसे कम रिटर्न मिल रहा है या नुकसान हो रहा है तो वह दूसरा विकल्प चुन सकता है.
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