हरियाणा: अब आरक्षण नीति हारट्रॉन द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के लिए भी होगी लागू, आदेश हुए जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति अब किसी भी विभाग/ बोर्ड/ निगम में HARTRON द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी. इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी संभागीय आयुक्तों, पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों और सभी को पत्र जारी किया गया है.

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पत्र के अनुसार उन कर्मचारियों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति की नीति लागू नहीं होती है. अत: हारट्रॉन के माध्यम से नियुक्त किए गए लोगों को यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति अब किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में HARTRON द्वारा नियुक्त कर्मियों पर लागू होगी.

पत्र में बताया गया है कि इसके लिए हरट्रॉन द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर पर जॉब-रोल वाइज रोस्टर रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. आपको इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.

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