चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने स्वतंत्रता सेनानियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ देगी. हालांकि, इसके लिए शर्त रहेगी कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए.
दिव्यांग पुत्र को पेंशन
हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा- निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल किया है.
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. 75% तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार पुत्र को मासिक पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा. यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समानुपातित हिस्सा मिलेगा.
सरकार ने जारी किया परिपत्र
हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप- मंडल अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है. सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह परिपत्र जारी किया गया है.
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