हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अब करना होगा ये काम, यहाँ पढ़े नए नियम और शर्तें

चंडीगढ़ | हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. जिन बेरोजगारों के नाम 3 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है वो पात्र बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इस बार बेरोजगारी भत्ते पाने के आवेदन में परिवार पहचान पत्र (PPP) में पात्रों को बेरोजगार दर्शाया जाना जरूरी कर दिया गया है. यदि PPP में बेरोजगार नहीं दर्शाया गया और उसकी आय दिखाई गई है तो ऐसे युवा बेरोजगारी भत्ते (Berojgari Bhatta) से वंचित रहेंगे.

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बता दें कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर तक रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम तीन साल से चल चले हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाता है. साथ ही, नए बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी आरंभ हो जाता है. ऐसे युवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन या सरल केंद्रों से करना होगा.

इसके लिए भत्ता पात्रों को 11 कॉलम का शपथ पत्र देना होता हैं और यह शपथ पत्र पार्षद या सरपंच के द्वारा तस्दीक किया होना चाहिए. 3 साल से जिन युवाओं का रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है, वह शपथ पत्र व परिवार पहचान पत्र लेकर सरल केंद्र पर भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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PPP से बढ़ सकती हैं मुश्किलें

इस बार बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की PPP मुश्किलें बढ़ा सकता है. सरकार ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार व महिला को हाउसवाइफ दिखाना आवश्यक है. आवेदनकर्ता शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र 16 से 31 साल के बीच होनी चाहिए. जिनकी आयु 35 साल हो गई है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा.

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