हरियाणा कैबिनेट की बैठक में नूंह हिंसा के साथ कई एजेंडों पर हुई चर्चा, ये एजेंडे हुए पास

चंडीगढ़ | शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. नूंह हिंसा व अन्य एजेंडों पर चर्चा हुई. वहीं, 25 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा. फिलहाल, 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है. जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह भी कैबिनेट में शामिल होने पहुंचे.

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स्थानांतरण नीति- 2023 को मंजूरी

बता दें कि कैबिनेट बैठक में 5 जून 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति- 2016 को रद्द कर दिया गया. इसके बाद, शिक्षक स्थानांतरण नीति- 2023 को मंजूरी दे दी गई. इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य छात्रों की शिक्षा के हित में शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों के न्यायसंगत, मांग- आधारित वितरण को सुनिश्चित करना, कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाना और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है.

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शहीद सैनिक की अनुकंपा नीति में संशोधन

हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 में संशोधन किया है. यह नीति सेना के उन सदस्यों पर लागू होगी जो भविष्य में युद्ध में हताहत होंगे. संशोधित नीति के अनुसार युद्ध के दौरान शहीद हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जायेगी. केवल उन शहीदों के आश्रितों को नौकरियां प्रदान की जाती थीं (इससे पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार) जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे गए थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया गया था. इसके अलावा, अब अनुकंपा नियुक्ति नीति के पात्र पारिवारिक सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ा दिया गया है.

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8 प्वाइंट में समझें नई पॉलिसी

  • नई नीति में राज्य शिक्षक पुरस्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन एवं अंक की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है.
  • नई नीति के तहत, शिक्षक अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल में अधिकतम पांच साल तक रह सकते हैं.
  • इसके अलावा, नई नीति में विधवाओं के लिए क्रमबद्ध तरीके से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
  • पात्र नियमित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों से कम से कम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जायेगा.
  • प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रत्येक पद के लिए नियमित एवं अतिथि शिक्षकों दोनों की वरीयता को ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण किया जाएगा.
  • इसके अलावा, युगल के मामले में उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं.
  • सी एंड बी शिक्षकों को जिला कैडर होने के कारण जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए टीजीटी कैडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले में प्राथमिकता दी जाएगी.
  • नूंह जिले और मोरनी क्षेत्र ब्लॉक में सेवा चुनने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन के रूप में 10% अतिरिक्त वेतन.
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