चंडीगढ़ । कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने देश-दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है. दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है. भारत सरकार ने भी तमाम राज्यों को अपने स्तर पर पाबंदियां लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रभाव को फैलने से रोका जा सके.
इन्हीं दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा सरकार ने एक जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन लगवाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है. यदि आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो अभी 3 दिन का समय शेष है. कही ऐसा न हो कि 1 जनवरी के बाद आप बस और ऑटो की सवारी करने से वंचित रह जाएं.
कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. जिसके बाद क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव की ओर से रोड़वेज, निजी बस संचालक, ट्रक ऑपरेटर्स और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन में सफर करने से पहले आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. बिना वैक्सीनेशन के ट्रक आपरेटर भी आपका सामान इधर-उधर नहीं लेकर जाएंगे.
रोड़वेज बस में चढ़ने से पहले दिखाना होगा सर्टिफिकेट
बस स्टैंडों पर आवागमन करने वालों की चैकिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें तैनात की गई है. इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी होगी कि बस में मौजूद होते समय सवारियों का खिड़की पर ही वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया जाएं. यदि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे अपने मोबाइल फोन पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का मैसेज दिखाना होगा अन्यथा आपको बस में इंट्री नहीं मिलेगी.
ऑटो चालकों के भी चेक करेंगे सर्टिफिकेट
ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में ऑटो चालकों के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक करें. इसके अलावा ऑटो चालकों को सवारी बिठाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगी है या नहीं, यें पूछना होगा. इसकी पुष्टि के लिए सवारियों को सर्टिफिकेट या मोबाइल पर मैसेज दिखाना होगा. अगर कोई सवारी सर्टिफिकेट नहीं दिखाती और जबरदस्ती ऑटो में बैठ जाती है तो चालक पुलिस की मदद ले सकते हैं.
ट्रक ऑपरेटर यूनियन
इसी प्रकार ट्रक आपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि वह किसी व्यक्ति का सामान इधर-उधर लें कर जा रहें हैं तो उस व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखें. इसके अलावा कोई फैमिली मकान शिफ्ट कर रही है और वह अपना सामान लेकर जा रही है तो उस फैमिली के सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करें.
चैकिंग के लिए 8 टीमों की तैनाती
इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. यहां तक कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव की टीम भी रास्ते में कहीं पर भी बस, ट्रक और आटो रूकवाकर चेक कर सकती है. चेकिंग के दौरान यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने डोज नहीं लगवाई और वह सफर कर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ-साथ चालक-परिचालक पर भी नियमानुसार जुर्माना और कार्रवाई अमल में लाई जा सकती हैं.
1 जनवरी से सख्ती से लागू होंगे नियम
रोहतक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव डा. संदीप गोयत ने बताया कि एक जनवरी से इसे सख्ती से इन आदेशों का सख्ती से पालन लागू किया जाएगा. रोडवेज, प्राइवेट बस आपरेटर, ट्रक आपरेटर और आटो यूनियन को भी इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी भी व्यक्ति को बस या आटो में नहीं बैठाया जाएगा. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रदेश सरकार की ओर से इन नियमों का पालन करवाने के लिए सख्त हिदायतें जारी की गई है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!