गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार का फैसला, इन कैदियों को सजा में मिलेगी छूट

चंडीगढ़ | गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी के अवसर पर हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने कैदियों को सजा में 30 से 90 दिन की विशेष छूट देने का ऐलान किया है. सूबे के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि जिन दोषियों को उम्रकैद सहित दस साल या इससे अधिक सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी जाएगी. 5 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा पाने वालों को 60 दिनों की छूट दी गई है.

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जेल मंत्री ने बताया कि इसी तरह जिन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि कुछ वर्गों के कैदियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है.

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इन मामलों के दोषियों को नहीं मिलेगी छूट

रणजीत चौटाला ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, लूट या डकैती, अपहरण और फिरौती, एसिड हमले सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी कैदियों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1987, सरकारी गोपनीयता कानून, 1923, फॉरेनर्स एक्ट,1948 और पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत मादक पदार्थों के मामलों में, मानव तस्करी, जाली करेंसी नोट (FICN) के मामलों में दोषी कैदी भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे.

इन्हें भी नहीं मिलेगी छूट

पाकिस्तानी नागरिकों, किसी भी वर्ग के बंदियों को और आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code Of Criminal Procedure), 1973 की धारा 107, 109, 110 के तहत शांति बनाए रखने के लिए अच्छे व्यवहार का विश्वास देने में विफल रहने का अपराध करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा.

इस छूट का लाभ उन्हें भी नहीं मिलेगा जिन्होंने पिछले दो सालों के दौरान कोई भी बड़ा जेल अपराध और उसके लिए पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू होने वाले किसी अन्य एक्ट या नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडित किया गया था.

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